चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड जज को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया।
कुलदीप कुमार ने पिछली बार मेयर चुनाव में कथित हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की थी। उन्होंने चुनाव में हाथ उठाकर मतदान कराने की अपील की। उनके वकील फैरी सोफत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी 2025 की तारीख तय की है।
30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त होगी।
हरदेव सिंह की विशेष रिपोट