फतेहाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिव्यांग भाई की हत्या करने वाले अशोक को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला 18 जून 2020 का है, जब अशोक ने मकान के विवाद के चलते अपने दिव्यांग भाई की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और शव के सिर को थैले में डालकर ले गया था।
पुलिस ने जांच में सबूत जुटाकर आरोपी पर IPC की धाराओं 302 (हत्या), 457 (घर में घुसकर चोरी), 506 (धमकी) और 201 (साक्ष्य को नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस मानते हुए आरोपी को धारा 302 में फांसी की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ अन्य धाराओं में 5-5 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।